अयोध्या। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा पूर्व में हुई छापेमारी के बाद जांचोपरांत नमूनों के अधोमानक व मिथ्याछाप पाए जाने पर जुलाई माह में हुए फैसले में खाद्य सामग्री की 31 दुकानों पर 10.01 लाख जुर्माने का आदेश हुआ है।
विभाग की ओर से सभी दुकानदारों को वसूली नोटिस जारी किया गया है। बड़े दुकानदारों पर हुई इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए समय-समय पर अभियान के तहत छापेमारी की जाती है।
इस दौरान संदिग्ध पाए जाने पर संबंधित खाद्य पदार्थ के नमूने संकलित कर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है। रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों के अधोमानक होने, मिथ्याछाप होने व अन्य जानलेवा मिलावट के मामले सिद्ध होने पर संबंधित व्यवसायी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है।
बीते जुलाई माह में निर्णीत हुए इन्हीं मामलों में 31 दुकानदारों पर 10.01 लाख के जुर्माने का आदेश हुआ है। जुर्माने की वसूली के लिए विभाग द्वारा संबंधित दुकानदारों के पास नोटिस भेजा है।