अयोध्या। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अमिता सिंह पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि उनके वेतन से वसूलने का आदेश हुआ है।
इसकी वसूली के लिए सूचना आयोग के आदेश की प्रतियां जिलाधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी भेजी गई हैं। यह आदेश दिव्यांग अध्यापकों के संबंध में सूचना न देने पर हुआ है।
अधिवक्ता विकास कृष्ण त्रिपाठी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से दिव्यांग अध्यापकों के संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी, लेकिन बीएसए ने सूचना नहीं दी।
इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। सूचना आयोग ने अपील की सुनवाई के दौरान वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उन्होंने न तो स्पष्टीकरण दिया न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुईं।
इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अमिता सिंह को आयोग के पूर्व आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाते हुए 25 हजार का अर्थदंड देने का आदेश दिया है। इसकी वसूली के लिए आदेश की प्रतियां अयोध्या के जिलाधिकारी व कोषाधिकारी को भी भेजी गई है।