फैजाबाद। निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों पर प्रशासन की निगाह रहेगी। दो लाख से अधिक की नकदी के साथ पकड़े जाने पर पूछताछ होगी और जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। भू स्वामी की अनुमति के बिना भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री चिपकाने की मनाही है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने निकाय चुनाव के प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता से जुड़े तथ्यों से अवगत कराया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शिता व बिना भेदभाव के चुनाव कराने को कटिबद्ध है।
सभी प्रत्याशी व पार्टी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए चुनाव लड़े। जलूस निकालने से पहले पूर्व अनुमति संबंधित अधिकारी से लें।
नगर निगम अयोध्या-फैजाबाद में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद रुदौली, नगर पंचायत बीकापुर, भदरसा व गोसाईंगंज निर्वाचन क्षेत्रों में बैलेट पेपर व मतपेटी के जरिये मतदान होगा।
डीएम ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति दो लाख से अधिक की धनराशि साथ ले जा रहा है तो वह अपने साथ इसके सुसंगत अभिलेख रखे अन्यथा यह धनराशि जब्त की जा सकती है।
कोई भी प्रचार सामग्री किसी भी मकान या सार्वजनिक संपत्ति पर न लगाई जाए यदि प्रचार सामग्री किसी भी भवन पर लगाई जाती है तो भू स्वामी की लिखित अनुमति उसके पास हो और एक प्रति भू स्वामी के पास हो।
मुद्रित सामग्री में मुद्रक का नाम, किसने छपवाया व संख्या का भी उल्लेख हो। इसका व्यय प्रत्याशी के चुनाव व्यय में उल्लेखित हो। चुनाव कार्यालय में एक कंट्रोल रूम खोला गया है इसका दूरभाष नंबर 228204 है।
चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध है। मत प्राप्त करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील न की जाए। निर्धारित संख्या में ही वाहनों का प्रयोग किया जाएगा।
कोई उम्मीदवार अपनी मूर्ति या देवी/देवताओं आदि की मूर्तियों के चित्रों से युक्त डायरी, कलैंडर, स्टीकर नहीं बांट सकता है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ई के अंतर्गत रिश्वत देना माना जाएगा।
बैठक में सीडीओ रवीश गुप्ता ने ईवीएम मशीन के संचालन और आदर्श चुनाव संहिता के अनुपालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, बड़ी संख्या में प्रत्याशी के साथ एडीएम सिटी विंध्यवासिनी राय, सिटी मजिस्ट्रेट सीएल मिश्र सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेगा लाउडस्पीकर
चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए समय की बाध्यता रहेगी। रात 10 बजे से प्रात: 6 बते तक लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे।
उम्मीदवार द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को केवल संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।