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वीडीओ के वेतन से 25 हजार रुपए कटौती का निर्देश

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मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशों की अवहेलना करने पर दिया आदेश
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हैरिंग्टनगंज (फैजाबाद)। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना नहीं देना हैरिंग्टनगंज के एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व खंड विकास अधिकारी को महंगा पड़ गया।

मुख्य सूचना आयुक्त रणविजय सिंह की पीठ द्वारा खंड विकास अधिकारी पर 6 नवंबर 2013 को 25 हजार का जुर्माना ठोका गया था। अभी तक उसका भुगतान न होने पर आयोग के रजिस्ट्रार ने संबंधित जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की राशि कटौती किए जाने का आदेश दिया है।
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हैरिंग्टनगंज ब्लॉक के ग्राम सेंधूतारा मजरे बैजू मिश्र निवासी धर्मराज मिश्र ने 31 मार्च 2012 को खंड विकास अधिकारी से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सेंधूतारा से संबंधित पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी।

सूचना कई माह तक न प्राप्त होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 26 जून 2012 को अपील की। इसके बाद आवेदक ने 31 अगस्त 2012 को यह मामला आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अलावा 3 जुलाई 2013 को हैरिंग्टनगंज ब्लॉक के पटल सहायक सत्यनाम ने आयोग के सामने उपस्थित होकर सूचना संबंधी प्रार्थना पत्र मिलने से इन्कार किया।
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आयोग ने सूचना न उपलब्ध कराने की स्थिति में दंडित करने की चेतावनी भी दी थी। इसी कारण मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह ने जन सूचना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी हैरिंग्टनगंज गौतम वर्मा पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था। अब आयोग के रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारी को इसकी वसूली उनके वेतन से करने का निर्देश जारी किया है।
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