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दहेज हत्या में पति समेत चार को दस साल की सजा

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दहेज हत्या में पति समेत चार को 10-10 साल की सजा
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फैजाबाद। विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर देने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए पति समेत चार लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जज सुरेश चंद्र आर्य की अदालत से हुआ। एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 15 सितंबर 2012 की है। रामजी निवासी मऊ शिवाला थाना कैंट ने अपनी पुत्री बिंदु की शादी संजय यादव निवासी कोटवा थाना इनायतनगर के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वाले कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता के ऊपर केरोसिन डालकर जला दिया। जिससे उसकी अस्पताल में 16 सितंबर 2012 को मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट रामजी ने पति संजय के चाचा कुंदन, मां रामराजी व चाची लालती के खिलाफ दहेज हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ित करने व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सबको दोषी पाते हुए गुरुवार को सजा सुनाई।
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