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हत्या में दो युवकों को आजीवन कारावास

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हत्या में दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा
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फैजाबाद। बीडीसी चुनाव की रंजिश में हुई हत्या के एक मामले में दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिलाजज अमरजीत त्रिपाठी की अदालत से हुआ। एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह व वादिनी के अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि वारदात 29 दिसंबर 2010 की है। दोस्तपुर रग्घूपुर निवासिनी ऊषा पति रामचंदर के साथ कांटा चौराहा गई थी। लौटते समय गांव के पूरब सलारदीन दर्जी के घर के पास गांव के ही श्रीनाथ पांडेय व अवधेश तिवारी ने उसके पति को रोक लिया। अवधेश ने उसे पकड़ लिया और श्रीनाथ ने गोली मार दी। वो पति को जिला अस्पताल ले गई। जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट ऊषा ने अवधेश, श्रीनाथ व सूरज वर्मा के खिलाफ लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए अवधेश व श्रीनाथ को सजा दी, जबकि सूरज को दोषमुक्त कर दिया। हत्या के पीछे रंजिश यह थी कि अवधेश और रामचंदर की पत्नी बीडीसी का चुनाव लड़ी थीं। अवधेश की पत्नी चुनवा जीत गई थीं। इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया।
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