प्रेमिका के पति की हत्या में प्रेमी को उम्रकैद
फैजाबाद। प्रेमिका की पिटाई से क्षुब्ध होकर उसके पति की हत्या करने के आरोपी प्रेमी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर चार हजार रूपए जुर्माना भी ठोंका है।
प्रेमिका को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप से कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। यह फैसला शनिवार को अपर जिला जज हरिनाथ पांडेय की कोर्ट से हुआ। मामला गोशाईंगंज थाने के गांव पौसरा का है।
एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि घटना 12 दिसंबर 2013 की है। गोशाईंगंज थाने के गांव बबुआपुर का रहने वाला राकेश पौसरा के जोलई के यहां रहकर उन्हीं से टाइल्स लगाने का काम सीखता था।
धीरे-धीरे उसका संबंध जोलई की पत्नी से हो गया। घटना वाली रात किसी बात को लेकर जोलई ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। यह बात राकेश को नागवार लगी। रात 12 बजे उसने ईंट से कुचलकर पुआल पर सोए जोलई की हत्या कर दी और शव नाव से ले जाकर सरयू नदी में फेंक दिया।
इसकी रिपोर्ट जोलई की भाभी ने राकेश और जोलई की पत्नी के खिलाफ चार महीने बाद लिखाई थी। विवेचना में विवेचक ने राकेश की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद करके दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए राकेश को हत्या व साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा दी। जबकि उसकी प्रेमिका को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया।