बूथ के सौ मीटर की परिधि में नहीं लगेंगे टेंट व कुर्सी
फैजाबाद। किसी भी मतदेय स्थल के सौ मीटर की परिधि मेें कोई टेंट, कुर्सी नहीं लगाई जाएगी। न ही प्रत्याशी के एजेंट मतदाताओं की मदद कर सकेंगे। डीएम डॉ. अनल कुमार ने इस आशय का निर्देश जारी किया है।
डीएम ने बताया कि पीठासीन अधिकारी, मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र की परिधि में टेंट लगाने, कुर्सी व किसी भी प्रत्याशी के एजेंटों को मतदाताओं की मदद करने की अनुमति नहीं प्रदान करेंगे और मतदान केंद्र के अंदर कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं जाएगा। कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदेय स्थल पर नियुक्त पोलिंग एजेंट उसी मतदेय स्थल क्षेत्र का मतदाता हो। उसके पास इपिक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध हो और अपना फोटो आईडी कार्ड सामने लगाकर रखे। उम्मीदवार प्रत्येक बूथ पर एक पोलिंग एजेंट व एक रिलीवर एजेंट रख सकता है लेकिन एक समय में एक ही एजेंट को अनुमति दी जाएगी। अपराह्न तीन बजे के बाद कोई रिलीव एजेंट अनुमन्य नहीं होगा। मतदान के अंतिम एक घंटे में कोई भी पोलिंग एजेंट मतदेय स्थल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। एजेंट को संचार के लिए किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल इत्यादि का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा।