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रेलकर्मी हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास

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रेलकर्मी हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास
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अयोध्या। जमीन के विवाद में रेलवे के गेटमैन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हरिनाथ पांडेय की अदालत से हुआ।


फौजदारी के अधिवक्ता सईद खान व एडीजीसी रोहित पांडेय ने बताया कि घटना एक मई 1999 की है। अयोध्या कोतवाली के आशापुर गांव में बद्री प्रसाद अपनी जमीन पर नल लगवा रहे थे।
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आशापुर गांव के ही अनिल सिंह व जनौरा निवासी अनीस सिंह ने इसका विरोध किया। मामले में पहले अनीस सिंह ने गोली मारी जो बद्री प्रसाद के पुत्र केशव राम के पैर में लगी।


इसके बाद अनिल सिंह ने अनीस से बंदूक छीनकर फायर कर दिया, जिससे वहां मौजूद बद्री प्रसाद के समधी संतोषी पासी की मौके पर ही मौत हो गई। संतोषी पासी रेलवे का गेटमैन था।
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इसकी रिपोर्ट दोनों के खिलाफ पूराकलंदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर सनेथू निवासी पवन कुमार ने दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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