इसकी पुष्टि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हीरालाल ने की है। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों में दूध विक्रेता से लेकर मिठाई बेचने वाले दुकानदार तक हैं।
अयोध्या के चंद्रा स्वीट्स से 7अगस्त 2014 को पेड़ा का नमूना सील किया गया है। जांच में पेड़ा में मिलावट पाई गई। अधोमानक पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मुबारकगंज चौराहे के राजकुमार सोनी की दुकान से पेड़ा का नमूना लिया गया था। इस दुकान पर भी आठ हजार रुपये का अर्थ दंड का जुर्माना लगाया है। कोट सराय निवासी रामबहादुर और सुरेश कुमार गुप्त निवासी चिर्राजगनपुर द्वारा मिलावटी दूध बेचने पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।
रायगंज अयोध्या के रसकुंज स्वीट्स से 13 अप्रैल 2014 को राजभोग का नमूना संकलित किया गया था। नमूना अधोमानक पाए जाने पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
श्रीराम मिष्ठान भंडार गोसाईगंज में मलाई, पनीर और एक खोवा का नमूना सील किया गया था। तीनों नमूने फेल पाए गए हैं, जिस पर 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा मधुर स्वीट्स पर पांच हजार, गंगा बेकर्स पर रिफाइंड का नमूना फेल होने पर 10 हजार और जगत हॉस्पिटल के पास दूबे का पुरवा निवासी महेश कुमार से संकलित दूध का नमूना फेल पाए जाने पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।