स्कूल जाते समय छात्रा से की थी वारदात
फैजाबाद। छात्रा के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या करने वाले दरिंदे ने मासूम बालिका को स्कूल जाते समय रास्ते से उठा लिया था। उसके बाद गन्ने के खेत में उसे ले जाकर वारदात की। सजा के प्रश्न पर बचाव पक्ष से तर्क दिया गया कि अभियुक्त 25 वर्षीय युवक है। उसके सुधरने की पूरी संभावना है। किया गया अपराध उसका पहला अपराध है। अत्यंत गरीब है। इसलिए कम सजा से दंडित किया जाय। इसके विरोध में एडीजीसी द्वय का तर्क था कि एक अबोध बालिका के साथ जघन्य अपराध करने वाले को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कक्षा तीन की छात्रा से रेप के बाद उसके ही स्कार्फ से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। फिर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है। मृत्युदंड से कम की सजा पर प्रश्नगत मामले में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। दोषी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया जाय।
एडीजीसी अयोध्या प्रसाद मौर्य व पीएम कुद्दूसी ने बताया कि वारदात 29 जनवरी 2013 की है। इनायतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा तीन की छात्रा विद्यालय पढ़ने गई। वहां से शाम को वापस नहीं आई तो परिवारजनों ने तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसकी लाश पास के गांव में स्थित एक गन्ने के खेत से बरामद हुई थी। इसकी रिपोर्ट मृतका के चाचा ने अज्ञात में लिखाई थी। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने गांव कुंभी के गोविंद पासी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि स्कूल जा रही बालिका को वह उठा कर गन्ने के खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। साक्ष्य छिपाने के लिए हत्या कर शव को गन्ने के खेत में ही फेंक दिया। इसकी पुष्टि मृतका के गांव के एक व्यक्ति ने की। कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि वह बालिका को चकरोड पर साइकिल से जाते हुए देखा था। अभियुक्त वहीं साइकिल गिराए खड़ा था। फिर देखा कि बालिका को लेकर जा रहा है। अभियुक्त की निशा देही पर घटनास्थल के समीप झाड़ी से बरामद कपड़े पर लगे खून से भी घटना की पुष्टि हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 16 मई को आरोपी को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था। गुरुवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म में आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा तथा हत्या में मृत्यु दंड की सजा तथा 20 हजार रुपये जुर्माना का आदेश किया है।
आत्महत्या प्रकरण में पत्नी को भेजा जेल
खंडासा (फैजाबाद)। थाना क्षेत्र के टकसरा गांव में 25 अप्रैल को हुई शिव सिंह की आत्महत्या के प्रकरण में खंडासा पुलिस ने उसकी पत्नी खुशबू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष खंडासा रितेश कुमार सिंह ने बताया कि गत 25 अप्रैल को शिव सिंह निवासी टकसरा खंडासा ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसकी प्राथमिकी शिव सिंह के पिता राम बोध ने दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में मृतक की पत्नी खुशबू(24) को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया था। जांच के बाद पुलिस ने खुशबू को आज रौनाही थाना क्षेत्र के पिलखांवा गांव से गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया है।