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दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा

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फैजाबाद। दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रूपए जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिला जज अमरजीत त्रिपाठी की कोर्ट से शनिवार को हुआ।
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एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि दयाराम निवासी श्याम का पुरवा थाना कूरेभार ने अपनी पुत्री गुड़िया की शादी 7 मई 2006 को संजय कुमार निवासी सराय मजरे पूरे काशीराम थाना इनायत नगर के साथ की थी। शादी में ही ससुराल वाले 30 हजार रूपए व बाइक की मांग करने लगे। किसी तरह से रिश्तेदार ने समझा बुझाकर विदाई करवाई।

ससुराल में भी विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और 22 नवंबर 2014 की रात पति संजय, ससुर राम उजागिर, सास फूलकली, ननद सरिता व देवर राज ने गुड़िया को मारापीटा और जहर खिला दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट मृतका के पिता ने चारों के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में लिखाई थी। पुलिस ने पति व ससुर के खिलाफ आरोपपत्र भेजा। विचारण के दौरान ससुर की मौत हो गई जबकि पति को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा दी।
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