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जिले में 3 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

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जिले में 3 अक्तूबर तक धारा 144 लागू
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फैजाबाद। आगामी माह में त्योहार व प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डीएम ने जिले में धारा 144 लगाई है, ये आदेश 3 अक्तूबर तक लागू रहेगा। जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, विभिन्न त्योहारों के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी, शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होनी हैं। इसके अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त सदस्य ग्राम पंचायतों, प्रधान ग्राम पंचायतों तथा सदस्य क्षेत्र पंचायतों के उप निर्वाचन माह अगस्त में संपन्न होगा। इसको देखते हुए जनपद में लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखने हेतु जनपद की समस्त नगर निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सहित जनपद की संपूर्ण सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लगाई गई है। इसी के साथ परंपरागत पर्व-त्योहारों में जन सामान्य के शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्मिलित होने, विवाहोत्सव यात्राओं या शासन के विभिन्न विभागों के प्रबंधाधीन प्रेक्षागृहों के अंदर आयोजित सांस्कृतिक, एकेडमिक कार्यक्रम इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 3 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा।
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