इटावा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शनिवार को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने पुरानी पीएसी अशोक नगर निवासी अंजलि पत्नी आलोक राठौर को हिरासत में लेकर मुख्य सीजेएम कोर्ट में पेश किया। यह कार्रवाई न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ द्वारा रामशरण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य की सुनवाई के दौरान जारी जमानती गिरफ्तारी वारंट के आधार पर की गई। हाईकोर्ट ने अंजलि के पूर्व में न्यायालय में उपस्थित न होने को आदेशों की अवहेलना माना था। अदालत ने निर्देश दिया है कि 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने और 29 जुलाई को हाईकोर्ट में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का लिखित आश्वासन देने पर उन्हें रिहा किया जाए। साथ ही एसडीएम की ओर से दाखिल शपथपत्र को असंतोषजनक बताते हुए अगली सुनवाई तक बेहतर शपथपत्र और आदेशों के अनुपालन में की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।(संवाद)