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Etawah News: चोरी का सामान बरामद होने पर दोषी को दो साल की सजा

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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने डेढ़ साल पुराने ट्रेन से चोरी हुए सामान की बरामद के मामले में दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि गीता देवी 10 फरवरी 2022 को अवध एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थीं। तभी उसका पर्स चोरी हो गया था। उन्होंने इटावा जीआरपी थाने में मामला दर्ज कराया था। रेलवे पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 18 जून 2022 को एसआई राम बाबू सिंह भरथना रेलवे स्टेशन पर गश्त पर थे, तभी स्टेशन के पश्चिमी किनारे पर टिनशेड के पास एक संदिग्ध युवक दिखा। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया तो सिपाहियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम विशाल अवस्थी निवासी इंदिरा नगर नई बस्ती दिबियापुर बताया। तलाशी में उसके पास से एक लेडीज पर्स बरामद हआ। पर्स से पायलें, टॉप्स, चेन व नकदी बरामद हुई। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चोरी का सामान बरामद होने का दोषी पाया और सजा से दंडित किया।
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