इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने लूट के आठ साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए दो लोगों को लूट के मामले में दोषी पाकर चार-चार साल की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का कारावास भोगना पड़ेगा।
विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि एरवाकटरा क्षेत्र के गांव शेखुपुर निवासी नित प्रकाश अपनी बाइक से जा रहे थे। तभी भोली गांव के पास बाइक सवार लुटेरों ने तमंचे के दम पर लूट लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की। बाद में पुलिस को शिवताज और अनुरुद्ध निवासी नगलाधना, भरथना को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों ने लूट की घटना को स्वीकार किया। बाद में पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया।
दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया। दोनों को चार-चार साल की सजा व पांच हजार जुर्माना लगाया।