इटावा। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एडीजे-10 विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषियों पर 2018 में बढ़पुरा में संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप था। कोर्ट ने अजबपुर की मड़ैया बढ़पुरा निवासी मुकेश कुमार यादव, वीरेंद्र सिंह यादव और रामवीर सिंह यादव को गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। तीनों आपस में सगे भाई हैं। कोर्ट ने तीनों को पांच साल के कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। (संवाद)