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Etawah News: महिला को जिंदा जलाने में पति समेत तीन दोषी सिद्ध, आज हो सकती सजा

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इटावा। दहेज हत्या के मामले में दोषियों को सजा मंगलवार को एडीजे प्रथम कोर्ट में सुनाई जा सकती है। सात साल पहले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया था।
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औरैया जिले के अजीतमल थाना क्षेत्र के शेखूपुर आधार सिंह निवासी मोहित कुमार ने पांच अगस्त 2016 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें बताया था कि उसने अपनी बहन रीना की शादी 13 जूल 2014 को शहर के कटरा बल सिंह के भुवनेश चंद्र से की थी। शादी के बाद से पति व ससुराली दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित कर रहे थे। चार अगस्त 2016 की रात बहन रीना की जलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पति, ससुर प्रेम चंद्र, जेठ आशू व ननद प्रीति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इसकी सुनवाई एडीजी प्रथम कोर्ट में चल रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ता ने बताया कि इस मामले में ननद के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया। पति, ससुर व जेठ को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। (संवाद)
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