इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना ने किशोर के साथ कुकर्म के पांच साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 साल का मंदबुद्घि बालक 19 जुलाई 2017 को अपने घर के बाहर बनी दुकान पर बैठा था। पिता घर में खाना खाने के लिए गए थे। सुबह करीब 11 बजे मोहल्ले का एक युवक दुकान पर पहुंचा और किशोर को बहलाकर खेत में ले गया और किशोर संग कुकर्म किया।
पिता जब खाना खाकर लौटे तो बेटे को दुकान पर न देख तलाश की। पड़ोस के खेत से रोने की आवाज सुनकर माता-पिता पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही गनेश कुमार चतुर्वेदी के खिलाफ रिपोर्ट कर गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने सरकार की ओर से पैरवी की।