इटावा। चकरनगर थाने में वर्ष 2020 में दर्ज मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को जेएम-द्वितीय की अदालत ने कल्लू निवासी पालीधार थाना चकरनगर को लापरवाही से चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय उठने तक के कारावास और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।(संवाद)