इटावा। नवंबर और दिसंबर में वैधता समाप्त होने वाले पेंशनरों को ही अब जीवित प्रमाण पत्र देना होगा। कोषागार विभाग की ओर से नवंबर और दिसंबर माह में सभी की ओर से प्रमाण पत्र देने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
मुख्य कोषाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि जिनके जीवित प्रमाण-पत्र की वैधता माह नवंबर अथवा दिसंबर में समाप्त हो रही है सिर्फ वह लोग ही अपना जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। कोषागार में जीवित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन माध्यम से jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी जमा कर सकते है। इसके लिए बैंक पासबुक, पीपीओ संख्या, आधार संख्या की आश्यकता होती है। बताया कि एक वर्ष से अधिक अनाहरित पेंशन भुगतान के मामलों में पेंशनर्स का जीवित प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पेंशन भुगतान / पेंशन बंद करने की कार्यवाही होगी। किसी भी असुविधा की स्थिति में सीयूजी मोबाइल नंबर 8765923746, 8765923747 एवं 8765923744 पर संदेश भेजकर जानकारी ले सकते हैं।