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Etawah News: लूट के मामले में एक को पांच साल की सजा

Thu, 21 Mar 2024 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने एक साल पुराने लूट के मामले की सुनवाई करते हुए एक को पांच साल की सजा सुनाई है। सात हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के चंपाबाग निवासी राजीव कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उनका पुत्र कर्णित 10 जनवरी 2022 को नुमाइश देखने गया था। लौटते वक्त नौरंगाबाद चौकी के पास बाइक सवार दो लुटेरों ने उसका मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी थी। बाद में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जीआईसी कालेज के पास से अंकित निवासी लुधपुरा बसरेहर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जितेंद्र निवासी अहकारी पुरा का नाम प्रकाश में आया। वह उस समय जेल में था। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों के आधार पीआर कोर्ट ने जितेंद्र को दोषी पाया ओर उसे पांच साल की सजा दी, जबकि अंकित को रिहा कर दिया।
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