इटावा। आपसी विवाद में भाई के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 16 माह में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी की। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थानाक्षेत्र के गांव बीना में 15 सितंबर 2021 को रामचंद्र का भाई नरेंद्र उर्फ पप्पू से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। परिवार के लोगों ने दोनों को समझाया।
इस बीच नरेंद्र घर से कुल्हाड़ी ले आया और रामचंद्र के सिर पर मार दी। कुल्हाड़ी लगने से रामचंद्र वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद नरेंद्र भाग गया था।
मृतक के चाचा सुखदेव की तहरीर पर पुलिस ने नरेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली। नरेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए।
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने नरेंद्र को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।