इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 76 दिन में फैसला सुनाकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि जसवंतनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की सात साल की बच्ची अपने घर से 22 सितंबर 2023 की शाम को खेत में शौच करने के लिए गई थी। तभी गांव के ही एक युवक ने बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकार उधर से गुजर रहे एक व्यक्ति ने देखा तो वह दौड़ा तो आरोपी वहां से भाग निकला।
इसी बीच परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए और बच्ची की हालत देखकर उसे अस्पताल ले गए। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची का उपचार कराया। बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही श्री कृष्ण उर्फ किन्ना के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान के द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने श्री कृष्ण उर्फ किन्ना को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।