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Etawah News: हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास

Thu, 18 May 2023 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
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संवाद न्यूज एजेंसी
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इटावा। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुुमार सिंह द्वितीय की अदलात ने छह साल पुराने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को हत्या का दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। कोर्ट ने तीन लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव हिरमानी में राकेश कुमार 22 अप्रैल की शाम को अपने घर पर परिवार के साथ खाना खा रहे थे। तभी गांव के राजपाल, देवेश व रामू अपने पिता केदार सिंह के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचे और आवाज दी। इस पर राकेश घर के बाहर निकला।
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राकेश के दरवाजे पर आते ही उक्त लोगो ने गालीगलौज शुरू कर दी। केदार ने कहा कि इसको जान से मार दो, यही झगड़े की असली जड़ है। राजपाल ने तमंचा निकाल कर राकेश को गोली मार दी। इससे वह जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर राकेश की पत्नी ललिता देवी व पिता श्री प्रकाश भी पहुंच गए।
राजपाल ने तमंचे की बट सिर पर मारकर पिता को घायल कर दिया। बाद में उक्त लोग जान माल की धमकी देते हुए भाग निकले। इस बीच राकेश दम तोड़ चुका था। मृतक राकेश की पत्नी ललिता देवी ने राजपाल, देवेश, रामू व केदार के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बाद में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजपाल की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया।
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विवेचना के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए थे। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह तोमर की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राजपाल को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर राजपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक लाख पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
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