लापरवाही से बाइक चलाने पर कोर्ट उठने तक की सजा
इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व लापरवाही से बाइक चलाकर सब्जी विक्रेता को टक्कर मारने वाले को दोषी करार किया गया। न्यायालय ने दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा व 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। पचावली निवासी अरविंद ने 13 अप्रैल 2022 को फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रामनगर निवासी विनय प्रताप उर्फ बंटी ने तीन फरवरी 2022 को गलत साइड पर बाइक चलाते वक्त सब्जी का ठेला लेकर घर लौट रहे उनके पिता को टक्कर मार दी थी। आरोपी को भीड़ ने पकड़ लिया था। आरोपी ने न ही उनके घायल पिता को अस्पताल पहुंचाया और न ही इलाज कराया। इस मामले में ट्रायल शुरू हुआ और सोमवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दोष सिद्ध पाते हुए दोषी को सजा सुनाई गई। संवाद