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Etawah News: पत्नी की हत्या में पति दोषी, 13 को सुनाई जाएगी सजा

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोेर्ट नंबर दस यज्ञेश चंद्र पांडे ने पत्नी की गला दबाकर की गई हत्या के 11 साल पुराने मामले में पति को दोषी करार दिया। आरोपी को सजा 13 फरवरी को सुनाई जाएगी।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के गांव मुकुंद पुरा निवासी सुरेश चंद्र यादव ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया था कि उसने पुत्री मंजू की शादी 17 साल पहले चतुरीपुरा थाना किशनी हाल पता शांति कालोनी मैनपुरी फाटक निवासी सुनील यादव से की थी। शादी के बाद से सुनील मंजू के साथ मारपीट करता था। कोर्ट में घरेलू हिंसा का भी मामला चल रहा था। 12 दिसंबर 2012 को सुनील ने मंजू की गला दबाकर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति सुनील व ससुर ओम प्रकाश के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई के दौरान ससुर ओम प्रकाश की मौत हो गई। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 10 में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पति सुनील को हत्या का दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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