जसवंतनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगला भिखन गांव के पास स्थित एक ढाबे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एडीजे-12 (डकैती कोर्ट) अशोक कुमार दुबे ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 12 मार्च 2026 को नेशनल हाईवे पर स्थित फौजी ढाबे पर ढाबा मालिक राजीव कुमार निवासी नग्ला भिखन, उनके कर्मचारियों को कुछ कार सवारों ने पीटा था। मारपीट के दौरान ढाबे पर लगे गार्ड की रायफल, कारतूस व मोबाइल भी लूट ले गए थे। ढाबा मालिक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में चार हरजिंदर सिंह, प्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह और जगदीप सिंह जनपद निवासी लुधियाना (पंजाब) को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। इस मामले की सुनवाई एडीजी कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए छह-छह साल की सजा सुनाई है।