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Etawah News: हत्या में चार को आजीवन कारावास व एक दोषमुक्त

Fri, 14 Apr 2023 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
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इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने 17 साल पुराने मामले में चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को दोष मुक्त किया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला और लोक अभियोजक (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कौशलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बकेवर निवासी तेज सिंह ने 25 मई 2006 को बकेवर ने थाने में तहरीर दी। बताया था कि उसका छोटे भाई मान सिंह कोटा डीलर था। वह रोज की तरह 25 मई को साथी देवेश कुमार को लेकर बकेवर से अजीतमल, औरैया बाइक से कोटे का राशन लेने निकला था। राशन खरीदने के लिए उसके पास एक लाख रुपये, एक लाइसेंसी दोनाली बंदूक थी।
मुकुटपुर गांव के पास पहले से घात लगाए गांव के ही उमेश चंद्र, बृजेश चंद्र, अतिबल सिंह, रुद्रपाल सिंह और उदयनारायण निवासी ग्राम शेखपुर आधार सिंह अजीतमल ने उन्हें घेर लिया। उमेश, बृजेश, अमर सिंह और रुद्रपाल ने मान सिंह और देवेश को गोली मार दी। छोटे भाई मान सिंह की मौके पर मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर के मुकुटपुर निवासी रमेश चंद्र, तोता राम, कैलाश चंद्र, ख्याली राम निवासी शेखपुर आधार सिंह मौके पर आ गए।
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हत्यारोपियों ने भाई के एक लाख रुपये, लाइसेंसी बंदूक और उसकी बाइक लूटकर भागते वक्त उन्हें भी धमकी दी और फरार हो गए। सूचना पर बकेवर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में हुई। लोक अभियोजक कौशलेंद्र सिंह तोमर की ओर से पेश किए गवाह व साक्ष्यों के आधार पर चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर उदय नारायण को दोष मुक्त माना है। वहीं,चारों पर हत्या में दोषी मानते हुए 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपियों को दस माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगी।
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