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सलहज हत्याकांड में ननदोई को उम्रकैद

Wed, 09 Jan 2019 11:50 PM IST
प्रतीक दुबे अमर उजाला, इटावा
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दिल्ली हाईकोर्ट
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संबंध बनाने में नाकामी पर सलहज की हत्या करने वाले ननदोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बुधवार को अपने फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम कमलेश कुमार ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर ननदोई को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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शासकीय अधिवक्ता जुबैर तैमूूरी ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर में आठ जुलाई 2017 को जगम्मनपुर निवासी संजय पुत्र गौतम सिंह ने अपनी सलहज सुमन देवी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। सुमन देवी गुजरात में नौकरी कर रहे राकेश कुमार की पत्नी थी। वह बच्चों को लेकर ससुर के साथ गांव में रहती थी। उसकी हत्या की खबर पाकर राकेश गुजरात से घर आया और बहनोई संजय पुत्र गौतम सिंह के  खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राकेश का आरोप था कि संजय उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता था। विरोध करने पर उसने सुमन की हत्या कर दी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुुनवाई के बाद न्यायाधीश ने संजय को हत्या का दोषी करार दिया।
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