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पत्नी की हत्या में पति को मिली उम्रकैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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इटावा।
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट उमेशचंद्र पांडे ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पति को दोषी करार दिया। अदालत ने पति को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी हरिकेश यादव निवासी कठेरा गांव थाना दन्नाहार जिला मैनपुरी के अनुसार उसने अपनी पुत्री नेहा उर्फ लवली की शादी 9 मार्च 2008 को अहीरटोला जसवंतनगर निवासी यतेंद्र सिंह के साथ की थी। यतेंद्र ने दहेज में बोलेरो गाड़ी न मिलने पर उसकी पुत्री को 24 सितंबर 2013 को जलाकर मार डाला। रिपोर्ट 25 सितंबर 2013 को दर्ज हुई थी। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी शासक ीय अधिवक्ता मु. जुबैर तैमूरी ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। चूंकि अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितिजन साक्ष्य की कड़ी पूरी तरह मिली तथा अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का बचाव साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मृतका के पति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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- पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद
- एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
- 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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