अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने सोमवार को इकदिल थाना क्षेत्र में 2012 में हुई एक युवक की हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक अन्य को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जनवरी 2012 में इकदिल थाना क्षेत्र निवासी राकेश सिंह पुत्र गोविंद सिंह की रायपुरा इकदिल तिराहा व जोधपुरा चौराहे के बीच घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने अभियुक्त शिवकु मार, करन, शिवराज व महेश को आजीवन कारावास व पंद्रह-पंद्रह हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त शिवकुमार को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। अभियुक्त करन व महेश को आयुध अधिनियम के तहत भी छह-छह माह की सजा सुनाई गई है। राज्य की ओर से पैरवी अधिवक्ता संजय कुमार दुबे ने की।a