इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह ने किशोरी को ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। एक दोषी को 10 साल की कैद सुनाई है। उस पर 22 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि 22 दिसंबर 2013 को चमरौया निवासी सद्दाम हुसैन और आगरा के बाह निवासी उत्तम सिंह पर बलरई क्षेत्र की एक किशोरी को ले जाने का आरोप लगा था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किशोरी को खोज निकाला था। पुलिस ने किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद उसके बयान कोर्ट में दर्ज कराए। विवेचना के बाद पुलिस ने सद्दाम व उत्तम सिंह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई।
विशेष लोक अभियोजक आशीष तिवारी व अजीत सिंह तोमर ने साक्ष्य व गवाह पेश किए। पेश किए साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सद्दाम को दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उत्तम सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।