इटावा। कोर्ट ने 12 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को सात-सात की कैद सुनाई है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर पुठिया निवासी राजवीर सिंह 11 अप्रैल 2012 को घर से खेत जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे चार लोगों ने घेर लिया। जान से मारने की नीयत से उन्हें गोली मार दी। गोली राजवीर के पेट में जा लगी।
राजवीर के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर भाग निकले। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के भाई रमेश ने गांव के ही संजीव, मुकेश, मनोज व प्रकाश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यज्ञेश चंद्र पांडेय ने की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।