इटावा। कोर्ट ने किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
23 मार्च 2024 को शहर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने अपनी पुत्री (15) को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म होने की तहरीर पुलिस को दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी इंतजार अली निवासी मकान संख्या 76 गली नंबर एक गोला कुआं आजाद नगर थाना नौचंदी मेरठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। शुक्रवार को इंतजार अली को किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के अपराधों में दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।(संवाद)