एससी-एसटी एक्ट व जान से मारने की धमकी में मुकदमा दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
सैफई। एंबुलेंस कर्मी की शिकायत करने पर मृतक गर्भवती महिला के परिजनों को धमकी देने के मामले में पीड़ित ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना पुलिस ने एससीएसटी व धमकी देने में एंबुलेंस चालक समेत दो पर मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़ित दुर्गेश कुमार ने बताया कि उसके भाई अरविंद कुमार की पत्नी कविता देवी गर्भवती थी। जिसे ले जाने के लिए रुपये लेने व लापरवाही की शिकायत फीडबैक कॉल आने पर की गई थी। जांच में एंबुलेंस कर्मी अंशुल यादव को दोषी ठहराते हुए उसका तबादला जिला फतेहपुर में कर दिया गया। सात जुलाई को सुबह व्हाट्सएप पर एक महिला की फर्जी फोटो लगाकर एंबुलेंस कर्मी ने फर्जी नाम लिखकर मैसेज किया था।
उसके बाद उस नंबर से गालियां दी गईं थीं और मैसेज में उसने यह भी कबूल किया है कि अभी तेरी भाभी मरी अब तू मरेगा। उक्त नंबर से उसके छोटे भाई के मोबाइल पर भी व्हाट्सअप पर मैसेज करके गाली व जान से मारने की धमकी दी। दुर्गेश का आरोप है कि धमकी देने वाला एंबुलेंस कर्मी है। अज्ञात नंबर से गाली व गोली मारने की धमकी दी गई।
पूर्व में एंबुलेंस कर्मी के रिश्तेदार मुकेश यादव उर्फ चंदू सिंह निवासी कटेखेड़ा ने भी इस मामले में समझौता न करने पर फोन से गालियां व जान से मारने की धमकी दी थी। मुकेश यादव को फोन करके उसके रिश्तेदार एंबुलेंस कर्मी को समझाने को बोला तो उसने अभद्रता की। पूर्व में भी मुकेश यादव पीड़ित के घर नगला बाबा में घुसकर जातिसूचक गालियां व जान से मारने की धमकी दे चुका है।