फोटो 10:::ई-डिस्ट्रक्टि मैनेजर मनीष कुमार।
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। आधार कार्ड से अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र लिंक किए जाएंगे। आय, जाति, निवासी और हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब आधार कार्ड लिंक होना जरूरी होगा। ई-डिस्ट्रक्टि मैनेजर मनीष कुमार ने बताया कि राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में बीते दिनों अधिसूचना जारी की गई है।
जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती, तब तक उसे कुछ और प्रकार के पहचान पत्रों के आधार पर यह प्रमाणपत्र जारी किए जा सकेंगे। कहा है कि आधार कार्ड या उसके लिए नामांकन करने का प्रमाण न दे पाने के बावजूद किसी बच्चे को किसी प्रमाणपत्र से वंचित नहीं किया जाएगा।
यदि बच्चे का आधार नामांकन पांच वर्ष की आयु के बाद किया गया हो तो उसकी आधार नामांकन पर्ची या बायोमीट्रिक अपडेट पहचान पर्ची तथा निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। जन्म प्रमाणपत्र या सक्षम प्राधिकारी की ओर से दिया गया।
जन्म अभिलेख, विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से हस्ताक्षरित विद्यालय पहचान पत्र, जिसमें माता-पिता के नाम हों और राशन कार्ड, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड या सीजीएचएस कार्ड, पेंशन कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड, सरकारी हकदारी कार्ड या विभाग के अभिलेख मान्य होंगे।
18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों ने आधार नामांकन किया हो तो उसे फोटोयुक्त बैंक, पोस्ट आफिस पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार इनमें से किसी की ओरे से सरकारी फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र या कोई अन्य अभिलेख मान्य होगा।