इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने ढाई साल पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई कर दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के एक कस्बा निवासी किशोरी नौ नवंबर को घर पर थी। उसके माता-पिता दवा लेने इटावा गए थे। शाम को पड़ोस में रहने वाला पीतांबर नाथ वर्मा उसके घर पहुंचा और उसे बहलाकर दरवाजा खुलवा लिया। किशोरी ने दरवाजा खोला तो पीतांबर ने उसके साथ छेड़छाड़ की।
विरोध पर किशोरी को जान माल की धमकी दी। पिता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने घर में घुसकर छेड़छाड़, जान माल की धमकी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पीतांबर नाथ वर्मा को दोषी पाया। उसे पांच साल की सजा सुनाई है।