इटावा। छात्रा से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/ अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित ने सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि 23 अगस्त 2016 की दोपहर उसकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल से घर लौट रही थी। नुमाइश मैदान के पास रवि राजपूत निवासी लोहन्ना गांव थाना सिविल लाइन ने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी बेटी की कनपटी पर तमंचा लगा दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। कहा कि वह उसे घर से उठा ले जाएगा और शादी करेगा। आरोपी ने छेड़खानी भी की। छात्रा किसी तरह घर पहुंची और घटना की जानकारी पिता को दी।
छात्रा को लेकर पिता कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी। सदर कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी, धमकी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई। दोषी रवि पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।