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Etawah News: लूट में दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा

Wed, 03 May 2023 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने दस साल पुराने लूट के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि विक्रम अग्रवाल निवासी इटावा बाजार कानपुर फूफई स्थित मलिक ऑयल के यहां काम करते थे। वह 18 नवंबर 2013 को मैनपुरी से कंपनी का भुगतान लेकर आ रहे थे। नहर पुल के पास एक बाइक पर सवार चार लोगों ने उन्हें रोक लिया और तमंचे के बल पर उनसे एक लाख छह हजार रुपये लूटकर फरार हो गए थे।
थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही थी। 21 नवंबर को एसओ एनएल यादव टीम के साथ लुटेरों की तलाश में थे तभी मुखबिर ने सूचना दी कि बाइक पर सवार दो बदमाश कांकरपुरा से हाईवे की ओर आ रहे हैं। पुलिस को देखकर बाइक सवार बदमाश भागने लगे तो उन्हें दबोच लिया गया।
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उन्होंने नाम दीपक उर्फ दीपू निवासी पचावली थाना सिविल लाइन व टिंकू निवासी नगला लश्करियान थाना इकदिल बताया। तलाशी में दीपक के पास से तमंचा व नकदी व टिंकू के पास से चाकू व नकदी बरामद हुई। बताया कि रुपये व्यापारी से लूटे थे। साथियों के नाम बंटी व नृपेंद्र उर्फ निप्पा बताए।
पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दीपक व टिंकू को दोषी पाया। नृपेंद्र व बंटी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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