एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड पर हुए सड़क हादसे के दोषी ट्रक चालक को अदालत ने जुर्माने के साथ-साथ अदालत उठने तक हिरासत में रहने की सजा सुनाई। कोतवाली देहात थाने के गांव अमर गोजिया निवासी भूरे सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह ने अदालत में खुद ही अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। उसके खिलाफ 3 अगस्त 2018 को मध्याह्न 12:30 बजे शहर के रेलवे स्टेशन मार्ग पर तेजी व लापरवाही से ट्रक चलाने का मामला दर्ज था। इसमें वादी प्रदीप का भाई संदीप कुमार घायल हो गया। अदालत में भूरे सिंह ने बताया कि वह काफी गरीब है तथा उसने रहम की गुहार की। जिस पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश कुमार ने आरोपी को 1800 रुपये अर्थदंड व अदालत उठने तक हिरासत में रहने की सजा सुनाई। संवाद