एटा। आरोपी द्वारा जमानत करा लेने के बाद अदालत से गैरहाजिर हो जाने का खामियाजा उसके जमानतदारों को भुगतना पड़ा।
जलेसर थाने के गांव गढ़िया चिरगंवा निवासी 81 वर्षीय इंद्रपाल सिंह पुत्र ख्यालीराम की ओर से अदालत में अर्जी पेश हुई। इसमें उसके द्वारा राज्य बनाम जितेंद्र के मामले में ली जमानत के मामले में उसके खिलाफ 2012 से चल रही कार्यवाही को जुर्माने के आधार पर समाप्त करने की याचना की। अदालत ने पाया कि राज्य बनाम जितेंद्र का मामला 12 अक्टूबर 2021 को निर्णीत हो चुका है। वहीं दूसरे जमानतदार दयाराम ने 10 नवंबर 2017 को जमानत की धनराशि अदालत में जमा कर दी है। ऐसे में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू यादव ने जमानतदार इंद्रपाल सिंह की अर्जी को स्वीकार करके पांच हजार रुपये जमा कराकर उसे जमानतदार के दायित्वों से मुक्त कर दिया।