एटा। संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया। अभिलेखों से पाया कि दहशत के चलते लोग आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं देते हैं।
11 जनवरी 2023 को जिलाधिकारी से अनुमोदित हुए गैंगचार्ट की जांच के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने गैंगलीडर आकाश निवासी मस्जिद के पास कस्बा जैथरा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की। इस मामले में आरोपी की ओर से जमानत अर्जी पेश करते हुए बताया गया कि मात्र एक मुकदमे के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
इस पर पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी गिरोह बनाकर घरों के ताले तोड़कर वारदातें करता है। दहशत के कारण लोग उसके खिलाफ गवाही नहीं देते। ऐसे में उसे जमानत पर छोड़ा गया तो वह भय व आतंक का माहौल बनाएगा तथा जमानत का दुरुपयोग करेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधियां निवारण अधिनियम रागिनी ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।