मिरहची l कस्बे में खुले में बिक रहे मीट से जीव प्रेमियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
मीट विक्रेताओं के लिए शासन ने आठ नियम तय किए हैं। इनमें धार्मिक स्थल से 50 मीटर की परिधि में मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए। मीट की दुकान पर काम करने वालों को हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। पशुचिकित्सक के प्रमाणित करने के बाद ही पशु का वध किया जा सकता है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी होनी चाहिए। बीमार या गर्भवती जानवरों को नहीं काटें। हर छह माह में मीट की दुकान की सफेदी और धारदार हथियार स्टील के होने चाहिए। कचरे के निस्तारण की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकानों के बाहर पर्दे या गहरे रंग का कांच होना चाहिए। मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी उपाध्याय ने कहा अभियान चलाकर नियम विरुद्ध संचालित मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी।