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टेस्ट:जानें भारत में क्या आरोप?

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गौरतलब है कि गूगल पर जिन मामलों में जुर्माने को बरकरार रखा गया है, वह करीब एक दशक से ज्यादा पुराने हैं। 2010 के करीब गूगल के खिलाफ यूरोपीय संघ ने तीन मामलों की जांच शुरू की थी। इनमें एक मामला गूगल के सर्च इंजन में दिखाए जाने वाले सर्च रिजल्ट यानी नतीजों से जुड़ा है। दूसरा मामला एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के प्रमोशन और खुद की कुछ ऐप्स और सर्च इंजन को जबरदस्ती प्रमोट करने का है। गूगल के खिलाफ तीसरा मामला उसकी एडसेंस तकनीक से जुड़ा है। आरोप है कि गूगल ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में कुछ खास वर्गों को प्राथमिकता दी, जिससे बाकी वर्गों का भारी नुकसान हुआ। इन तीनों ही मामलों में यूरोपीय संघ गूगल और उसकी पैरेंट कंपनी एल्फाबेट पर जुर्माना लगा चुका है।
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