एटा। कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के गांव मानपुर में 2009 में अनीशा की मौत हुई थी। इस मामले में उसके शौहर को दोषी ठहराते हुए अदालत ने सात साल के कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।एडीजीसी शांतनु पाराशर ने बताया कि कोतवाली देहात पुलिस ने मानपुर निवासी साबिर अली व उसके भाई मोमरेज के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व हत्या के आरोप में आरोप पत्र अदालत में भेजा। मामले की रिपोर्ट मृतका अनीशा के पिता हसन अली निवासी अकबरपुर थाना औंछा जिला मैनपुरी ने दर्ज कराई थी। हसन अली के मुताबिक उसके भाई के फोन पर साबिर ने बताया कि अनीशा छत से गिर गई है। जब हम लोग पहुंचे तो लाश मोर्चरी पर रखी मिली।
मामले में गवाह-सबूत की प्रक्रिया पूरी होने पर अपर सत्र न्यायाधीश रामबाबू यादव ने मोमरेज के खिलाफ सबूत न मिलने पर उसे बरी कर दिया। जबकि बीबी की मौत के मामले में दोषी पाने पर साबिर अली को सात साल के कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माने से दंडित करने का आदेश दिया।