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Etah News: महिला की हत्या में दोषी पति व जेठ को उम्रकैद

Sat, 01 Apr 2023 11:01 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
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एटा। कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अंबारी में वर्ष 2016 में महिला की पांच गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने पति और जेठ को दोष सिद्ध पाया। इसके बाद दोनों को उम्रकैद की सजा शनिवार को सुनाई गई है।
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अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 रामबाबू यादव की अदालत में हत्या के मामले की शनिवार सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से हत्या किए जाने के साक्ष्य और गवाहों के बयान कराए गए। इसके आधार पर सिद्ध दोष पाए जाने पर अदालत ने रामसेवक उर्फ सेवकराम उर्फ गुड्डू और इसके छोटे भाई अनिल कुमार निवासी अंबारी थाना कोतवाली देहात को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

इससे पहले बचाव पक्ष ने दो सगे भाई होने और सेना में जवान होने के नाते कम से कम सजा सुनाए जाने की गुहार लगाई। इस पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शांतनु पाराशर ने तर्क दिया कि दोनों सगे भाइयों ने साजिश करके नीलम की पांच गोलियां मारकर हत्या की गई है। अधिक से अधिक सजा से दंडित किया जाए। अदालत ने गंभीर प्रवृत्ति का अपराध बताते हुए दोनों भाइयों को सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि थाना मलावन क्षेत्र के गांव गनेशपुर निवासी सुखवीर सिंह की भतीजी नीलम की शादी अनिल के साथ वर्ष 2006 में हुई थी। अनिल सेना में नौकरी करता था। उसका चाल-चलन अच्छा नहीं था। इसका नीलम विरोध करती थी। इस बात को लेकर नीलम की मारपीट भी की जाती थी। बताया कि 28 फरवरी 2016 को सुखवीर सिंह अपने भतीजे और नीलम के भाई अरुण के साथ अंबारी से भतीजी को बुलाने आए थे। शाम करीब छह बजे साजिश के तहत नीलम को पांच गोलियां मारकर हत्या कर दी थी।
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