एटा। मिरहची थाने के गांव अखतौली नयावांस निवासी प्रदीप कुमार की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को अदालत में पेश की गई। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम महिलाओं के विरुद्ध अपराध रामबाबू यादव ने इसे खारिज कर दिया।
आरोपी के खिलाफ उसकी ही पत्नी ने दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित, मारपीट करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने अप्राकृतिक यौन संबंध का भी आरोप लगाया। जबकि अदालत में आरोपी की ओर से बताया गया कि शिकायतकर्ता घरेलू विवाद को बढ़ा-चढ़ाकर बता रही है। खुद नौकरी करती है, इसलिए वह उसके साथ रहना नहीं चाहती। ऐसे में झूठे आरोप लगा रही है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया।