एटा। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट-2 रामबाबू यादव की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। अदालत ने साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर गैंगस्टर नजीब एलियंस निवासी मारहरा को 3 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर कोर्ट-2 रक्षपाल सिंह शाक्य और अरूण कुमार महेश्वरी ने बताया कि थाना मारहरा पुलिस की ओर से गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद कड़ी पैरवी करके दोषी को सजा दिलाई गई है।