एटा। थाना मलावन के गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय ने दो वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त नौशाद निवासी फतेहपुर खेड़ी फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर के खिलाफ विभिन्न मुकदमों के चलते 27 जनवरी 2024 को मलावन थाने में गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने नौशाद को गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद